Edited By Mohit,Updated: 01 Sep, 2020 11:31 AM
पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में अनलॉक-4 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
जालंधरः पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में अनलॉक-4 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। देश में अब 1 सितंबर से अनलॉक-4 शुरु होने जा रहा है, जिसके लिए 29 अगस्त को केन्द्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मद्देनजर आज पंजाब सरकार द्वारा भी पंजाब में अनलॉक-4 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों में कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं लेकिन पंजाब के पांच जिलों में ऑड ईवन का फार्मूला खत्म कर दिया गया है। पंजाब में वीकैंड लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा और रात का कर्फ्यू भी पहले जैसे जारी रहेगा। इसके साथ ही दुकानें भी पहले की तरह शाम 6:30 बजे तक की खुलेंगी। वहीं विवाह समारोह में 30 लोग शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार पर 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
ये पाबंदियां रहेंगी जारी
सामजिक व धार्मिक समागम, धरने प्रदर्शनों में भीड़ एकत्रित करने को लेकर धारा-144 लागू रहेगी।
शादी में 30 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा।
वाहनों व लोगों की आवाजाही शाम 7 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी।
बच्चों की परीक्षा, दाखिले आदि को लेकर आने-जाने की अनुमति।
शराब के ठेके व माॅल शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे।
नियमों को नहीं मानने वालों पर धारा-144 के तहत कार्रवाई होगी।