Edited By Vatika,Updated: 01 Jul, 2025 04:02 PM

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस संबंध में नीति स्तर पर लिया गया फैसला आगामी
चंडीगढ़: पंजाब में प्रिंसिपलों, हेडमास्टरों और ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इस तहत शिक्षा विभाग द्वारा प्रमोशन कोटा को 50% से बढ़ाकर 75% किया जा सकता है और कुछ मामलों में यह 80% तक भी हो सकता है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस संबंध में नीति स्तर पर लिया गया फैसला आगामी कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा। सरकार 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दौरान बदले गए नियमों पर विचार कर रही है, जिनके तहत प्रिंसिपलों की सीधी भर्ती के लिए 50% कोटा और बाकी 50% पदोन्नति के ज़रिए भरने का नियम बनाया गया था। इससे पहले सीधी भर्ती 25% और पदोन्नति कोटा 75% होता था।
सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 2018 के भर्ती नियमों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस कारण लंबे समय तक मुकदमेबाज़ी चलती रही और पद खाली रह गए। अब सरकार ने सीधी भर्ती का विज्ञापन वापस ले लिया है, जिससे विभागीय पदोन्नतियों का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि पदोन्नति कोटा 75% करने से 500 शिक्षकों को तरक्की मिल सकेगी। इस समय राज्य में लगभग 40% प्रिंसिपल और करीब 25% हेडमास्टर के पद खाली हैं।