पंजाब मेें ई-सिगरेट बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Edited By Vatika,Updated: 12 Oct, 2018 08:48 AM

punjab fda issues circular banning sale of e cigarettes

तंदुरुस्त पंजाब मिशन के अधीन खाद्य और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, पंजाब काहन सिंह पन्नू द्वारा ई-सिगरेट और हीट-नॉट-बर्न उपकरणों की बिक्री पर रोक संबंधी अधिसूचना पुन: जारी की गई है।

चंडीगढ़(शर्मा): तंदुरुस्त पंजाब मिशन के अधीन खाद्य और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, पंजाब काहन सिंह पन्नू द्वारा ई-सिगरेट और हीट-नॉट-बर्न उपकरणों की बिक्री पर रोक संबंधी अधिसूचना पुन: जारी की गई है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर ने बताया कि पंजाब, भारत में ड्रग और कॉस्मैटिक एक्ट, 2013 तहत ई.एन.डी.एस. (इलैक्ट्रॉनिक निकोनाइन डिलीवरी सिस्टम/ई-सिगरेट) पर मुकम्मल रोक लगाने वाला पंजाब पहला राज्य है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलैक्ट्रॉनिक नकोनाइन डिलीवरी सिस्टम/ई-सिगरेट (ई.एन.डी.एस.) जिसमें ई-सिगरेट, हीट-नॉट-बर्न (एच.एन.बी.) उपकरण, ई-नकोटाइन,फलेवर्ड हुक्का और ऐसे अन्य उत्पाद शामिल हैं, संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है।

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