Edited By Vatika,Updated: 15 Feb, 2025 03:28 PM

यह आदेश नकल और अव्यवस्था को रोकने के लिए आवश्यक है।
बरनाला: जिला मजिस्ट्रेट बरनाला श्रीमती पूनमदीप कौर ने फौजदारी दंड संहिता 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।
यह आदेश 15 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा। इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकना और अनुशासन बनाए रखना है। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक करवाई जा रही हैं। इस दौरान जिले में विभिन्न स्थानों पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगाने के साथ-साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी रखेंगी। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने परीक्षार्थियों के अभिभावकों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। यह आदेश नकल और अव्यवस्था को रोकने के लिए आवश्यक है।