अश्लील वीडियो मामलाः चरणजीत सिंह चड्ढा के खिलाफ FIR रद्द करने का अादेश

Edited By Pardeep,Updated: 17 May, 2018 12:31 AM

अश्लील वीडियो मामले में चरणजीत सिंह चड्डा के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफअाईअार को रद्द करने का अादेश दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह फैसला आई.जी.एल. यादव की तरफ से बनाई गई एस.अा.टी. की टीम ने लिया है। उन्होंने अमृतसर पुलिस को एफअाईअार...

अमृतसर(महेन्द्र): इन्द्रप्रीत सिंह चड्ढा खुदकुशी मामले के साथ जुड़ा महिला प्रिं के साथ यौन-शोषण के आरोप में चीफ खालसा दीवान के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में उस समय नया मोड़ आया, जब एस.आई.टी. की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने दर्ज मामले को गलत बताते हुए इसे खारिज करने संबंधी अपनी रिपोर्ट स्थानीय जे.एम.आई.सी. अर्जुन सिंह की अदालत में दाखिल कर दी। इस पर फैसला करने के लिए अदालत ने इसे अपने पास फिलहाल विचाराधीन रख लिया है। 
मामले का बैकग्राऊंड

उल्लेखनीय है कि चीफ खालसा दीवान की स्थानीय एक शाखा की एक महिला प्रिं. तथा चीफ खालसा दीवान के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा की वायरल हुई अश्लील वीडियो को चड्ढा ने जाली (फेक) बताते हुए कुछ लोगों द्वारा उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए जालंधर में कथित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में महिला प्रिं. द्वारा मीडिया के सामने आकर इस वीडियो को सही बताने के साथ-साथ सीकेडी के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा के खिलाफ उसका पिछले कई महीनों से जबरदस्ती यौन-शोषण करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में उसके द्वारा डी.जी.पी. से शिकायत करने के पश्चात महिला प्रिं. की शिकायत पर थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने 29 दिसम्बर 2017 को भादंसं की धारा 354 के तहत मुकदमा नंबर 144/2017 दर्ज किया गया था जिसकी जांच के लिए स्पैशल इन्वैस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया था। 

दूसरी तरफ महिला प्रिं. तथा सीकेडी के पूर्व प्रधान चड्ढा की अश्लील वीडियो वायरल होने के कुछ ही दिनों के पश्चात चड्ढा के बेटे इन्द्रप्रीत सिंह चड्ढा ने खुदकुशी कर ली थी। उसके सु-साइड नोट्स के आधार पर थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने महिला प्रिं., उसके पति वरुणदीप सिंह बमराह, सुरजीत सिंह, सी.ए. विजय ऊमट, खुदकुशी करने वाले इन्द्रप्रीत सिंह चड्ढा के सगे भाई हरप्रीत सिंह चड्ढा, कैंसर से पीड़ित एन.आर.आई. महिला के. घुम्मन, डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई.सी.एस.(विक्स) के डायरैक्टर दविन्द्र सिंह संधू तथा गुरसेवक सिंह के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में भादंसं की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया था।

एक तरफ नोटिस आफ मोशन और दूसरी तरफ विचाराधीन जमानत याचिका
इन्द्रप्रीत सिंह चड्ढा खुदकुशी मामले में महिला प्रिं. के पति वरुणदीप सिंह बमराह के अलावा सी.ए. विजय ऊमट, हरप्रीत सिंह चड्ढा, कैंसर से पीड़ित एन.आर.आई. महिला के. घुम्मन, डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई.सी.एस. (विक्स) के डायरैक्टर दविन्द्र सिंह संधू की जमानत याचिकाएं मंजूर हो चुकी हैं, जबकि सुरजीत सिंह तथा महिला प्रिसींपल की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकीं हैं और गुरसेवक सिंह की जमानत याचिका अभी भी स्थानीय सैशन कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इसी बीच महिला पिं्र. ने हाईकोर्ट में रिट पटीशन नंबर 6200/2018 दायर करते हुए आरोप लगाए थे कि एस.आई.टी. उसकी शिकायत पर दर्ज मामले की जांच तो कर नहीं रही है, उल्टा खुदकुशी मामले में उसे व उसके पति को गलत तरीके से फंसा दिया गया है। जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस आफ मोशन जारी कर एस.आई.टी. को अपना पक्ष रखने को कहा था। दूसरी तरफ स्थानीय सैशन कोर्ट से जमानत याचिकाएं खारिज होने के पश्चात महिला पिं्र. तथा सुरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिकाएं दायर कर रखी हैं जिन पर 19 मई को सुनवाई होनी है। 

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