Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Feb, 2018 09:25 AM
पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के शहरों को हर तरह के प्रयोग के लिए पाईप लाईन के द्वारा गैस मुहैया करवाने के लिए एक ठोस और लोग समर्थकी नीति बनाई गई है।
चंडीगढ़(भुल्लर) : पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के शहरवासियों को हर प्रकार के प्रयोग के लिए पाइपलाइन से गैस मुहैया करवाने के लिए नीति बनाई गई है। यह खुलासा सोमवार को यहां जारी एक प्रैस बयान में स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने किया।
उन्होंने कहा कि पाइपलाइन से गैस सप्लाई के लिए पैट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रैगुलेटरी बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) द्वारा इजाजत दी जाती है और शहरवासियों को पाइपलाइन की सप्लाई देने का अधिकार क्षेत्र संबंधित नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत के पास है। पी.एन.जी. आर.बी. द्वारा इजाजत के बाद संबंधित कंपनियां शहरी स्थानीय निकाय इकाइयों को नई बनाई गई नीति के तहत निर्धारित प्रति वर्ष किराए का भुगतान करेंगी, जिससे शहरी इकाइयां भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होंगी। इससे पहले स्वीकृत नीति में कंपनियों द्वारा उम्रभर के लिए इकट्ठा ही किराया भरा जाना था जो कि बहुत बड़ी रकम बनती। इस संबंधी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा उचित दाम तय करने के लिए सुझाव दिया गया जिसके मद्देनजर विभाग ने अब एकमुश्त किराए की बजाय प्रति वर्ष किराया लेने का फैसला किया है।
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि इस नीति से अब पाइपलाइन के लिए हर प्रकार का शहरी खपतकार उचित कीमतों पर गैस प्राप्त कर सकेगा। इसमें घरेलू प्रयोग, ट्रांसपोर्टेशन, व्यापारिक और उद्योगों के लिए प्रयोग शामिल हैं। इससे गैस की चोरी पर भी रोक लगेगी।
सिद्धू ने कहा कि पहले चरण में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर में पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा कंपनियों को पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई के लिए इजाजत दी गई है, जहां यह कार्य शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में पटियाला, मोगा, संगरूर, बरनाला, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर में पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा कंपनियों को इजाजत देने के लिए चुना गया है जहां यह कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा पंजाब के सभी 167 शहरों/कस्बों को कवर किया जाएगा।