3 हफ्ते और झेलनी होगी लोगों को परेशानी, HC ने दी पंजाब सरकार को Deadline

Edited By Vatika,Updated: 06 Jul, 2023 10:19 AM

people will have to face trouble for 3 more weeks

मोर्चा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई थी

चंडीगढ़: मोहाली और चंडीगढ़ को जोड़ती मुख्य सड़क पर वाई. पी. एस. चौक पर 7 माह से जमे बैठे कौमी इंसाफ मोर्चा के धरने को हटाने में सरकार व पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की मांग पर बातचीत के माध्यम से धरना हटाने के लिए पंजाब सरकार को 3 सप्ताह का समय और दिया है यानी मोहाली व चंडीगढ़ वासियों को 3 सप्ताह और परेशानियां झेलनी होगी।

जस्टिस एच. एस. संधेवालिया पर आधारित बैंच में हुई सुनवाई के वक्त पंजाब के एडवोकेट जनरल खुद कोर्ट में उपस्थित हुए और कोर्ट को बताया कि मामला धार्मिक और समुदाय विशेष से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील है इसलिए उन्हें जबरन हटाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं के साथ लगातार बातचीत चल रही है और जल्द ही धरना हटा दिया जाएगा। उन्होंने सौहार्द तरीके से धरना हटवाने के लिए कोर्ट से समय की मांग की।

जनहित याचिका दाखिल कर लोगों की परेशानी हल करने की मांग की गई थी
मोर्चा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई थी जिसमें लोगों को बैरीकेटिंग के चलते पेश आ रही परेशानियों का जिक्र करते हुए उसे हटाने व यातायात सुचारू किए जाने की मांग की गई थी।

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