गांव ततला में तारकोल प्लांट को लेकर गांव निवासियों ने की नारेबाजी

Edited By Des raj,Updated: 05 Aug, 2018 05:23 PM

people sloganeering against tarakol plant in village tatla

आज कादियां के गांव ततला में लगाए जा रहे तारकोल प्लांट को लेकर गांव निवासियों ने नारेबाजी की। महिन्द्र सिंह, हरजिन्द्र सिंह, बख्शीश सिंह, तरसेम सिंह, लखविन्द्र सिंह, भुपिन्द्र सिंह, सतनाम सिंह, अजैब सिंह, कश्मीर सिंह, हीरा सिंह, गुरवंत सिंह,...

बटाला (साहिल): आज कादियां के गांव ततला में लगाए जा रहे तारकोल प्लांट को लेकर गांव निवासियों ने नारेबाजी की। महिन्द्र सिंह, हरजिन्द्र सिंह, बख्शीश सिंह, तरसेम सिंह, लखविन्द्र सिंह, भुपिन्द्र सिंह, सतनाम सिंह, अजैब सिंह, कश्मीर सिंह, हीरा सिंह, गुरवंत सिंह, जोगिन्द्र सिंह, राजबीर सिंह, बलजीत सिंह, अनूप सिंह, दविन्द्र सिंह, मुखत्यार सिंह, दलजीत सिंह, निर्मल सिंह, लखविन्द्र सिंह, मेला सिंह, सुखराज सिंह, मनजीत सिंह, दीवान सिंह, मंगा, हरी सिंह, रशपाल सिंह, गुरवंत सिंह आदि ने संयुक्त तौर पर बताया कि गांव में पहले ही एक तारकोल प्लांट लगा हुआ है और उससे करीब आधा किलोमीटर दूरी पर दूसरा प्लांट लग रहा है। 

गांव में लगे तारकोल प्लांट से उठ रहे विषैले धुएं से पहले भी गांव में चार पांच लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग सांस की बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। हम इस लग रहे दूसरे प्लांट के विरोध में माननीय अदालत से स्टे आर्डर ले चुके हैं। जिसके बावजूद भी यह काम चल रहा है। 

उन्होंने कहा कि हमने इस संबंधी जत्थेबंदी और पुलिस थाना सेखवां को सूचित कर चुके हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस गांव में लग रहे तारकोल प्लांट की मंजूरी को खारिज करते हुए माननीय अदालत के हुक्मों की पालना करते प्लांट के निर्माण को रोका जाए। 

क्या कहना एस.एच.ओ सेखवा का
जब एस.एच.ओ. सेखवा रविन्द्र सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह सारा मामला मेरे ध्यान में है, इस संबंध में माननीय अदालतके हुक्मों पर अदालत द्वारा दी तारीख तक काम रुकवा दिया गया है, आगे जो भी अदालत के हुक्म होंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। 

क्या कहना ठेकेदार मनजीत सिंह का
इस संबंधी तारकोल प्लांट लगा रहे ठेकेदार मनजीत सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह प्लांट कानून के दायरे में रहकर और सरकार की मंजूरी पर ही लगा रहे हैं और हम इसकी मंजूरी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से ले चुके हैं, फिर भी यदि गांव निवासियों को एतराज है तो माननीय अदालत से स्टे आर्डर के तहत जो भी अदालत फैसला देगी हम उसके आधार पर अगला कदम उठाएंगे।

 

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