Diwali, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष को लेकर जारी हुए  Order, सावधान वरना हो सकता है Action

Edited By Vatika,Updated: 27 Oct, 2023 02:43 PM

orders issued regarding diwali gurupurva christmas and new year

दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष आने वाला है, इसलिए पर्यावरण विभाग सिर्फ इस्तेमाल की अनुमति देगा

चंडीगढ़: पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब सरकार दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर केवल हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देगी और वह भी बेहद कम समय के लिए। हेयर ने चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइसेंसधारी कारोबारियों को स्वीकृत पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी और पंजाब के अंदर कोई भी ई-कॉमर्स साइट या अन्य पटाखों की ऑनलाइन बिक्री का ऑर्डर स्वीकृत नहीं कर सकेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष आने वाला है, इसलिए पर्यावरण विभाग सिर्फ हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देगा ‘‘जिनमें बेरियम सॉल्ट या एंटीमोनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिक का इस्तेमाल नहीं किया गया हो''। हेयर ने कहा कि दिवाली पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह चार बजे से सुबह पांच बजे और रात नौ बजे से रात 10 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नववर्ष दोनों पर रात 11 बजकर 55 मिनट से रात साढ़े 12 बजे तक सिर्फ हरित पटाखों को जलाने की अनुमति होगी। 

उन्होंने कहा कि राज्य में पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और संयुक्त पटाखों (पटाखों की लड़ियां जो आपस में जुड़ी होती हैं) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। मंत्री ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के कुछ चयनित शहरों में अल्पकालिक निगरानी का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा पुलिस भी यह सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री हो और स्वीकृत समय एवं स्थान पर ही उन्हें जलाया जाए। उन्होंने लोगों से समुदायों को तय स्थान पर ही पटाखे जलाने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया।

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