मोगा आर्बिट बस कांडः कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता को जारी किए सम्मन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Sep, 2017 09:37 AM

orbit bus case

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 29 अप्रैल, 2015 को जिला मोगा में घटित आर्बिट बस कांड घटना की शिकार पीड़िता

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 29 अप्रैल, 2015 को जिला मोगा में घटित आर्बिट बस कांड घटना की शिकार पीड़िता अर्शदीप के माता-पिता के अपने बयानों से पलटने के मामले में सख्ती दिखाते हुए उन्हें सम्मन जारी किए हैं। अदालत ने उन्हें 25 अक्तूबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी अदालत की ओर से ऐसे आदेश जारी किए गए थे, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए। 

बयान  बदलने पर बरी हो गए थे आरोपी
मामले में शिकायतकत्र्ता अर्शदीप के परिजनों के अपने बयान बदलने के कारण अदालत ने 17 जुलाई, 2017 को पुलिस की ओर से नामजद किए गए बस ड्राइवर रणजीत सिंह, कंडक्टर सुखविंद्र सिंह पम्मा व उनके सहायक अमर सिंह व गुरदीप सिंह को बरी कर दिया था। 

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