Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Apr, 2018 11:03 AM
दहेज की मांग करने व पुत्रवधू की मारपीट कर घर से निकालने के आरोपों का सामना कर रहे प्रसिद्ध गायिका नूरां सुल्ताना के परिवार को गत 10 अप्रैल को जिला एवं एडिशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने अग्रिम जमानत के आवेदन को मंजूरी दे दी थी।
मोगा(संदीप): दहेज की मांग करने व पुत्रवधू की मारपीट कर घर से निकालने के आरोपों का सामना कर रहे प्रसिद्ध गायिका नूरां सुल्ताना के परिवार को गत 10 अप्रैल को जिला एवं एडिशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने अग्रिम जमानत के आवेदन को मंजूरी दे दी थी।
माननीय अदालत द्वारा आवेदन देने वाले पक्ष को माननीय सी.जे.एम. की अदालत जहां यह मामला पहले से ही विचाराधीन है, में 15 दिनों के अंदर पेश होकर अपनी अग्रिम जमानत भरने की हिदायतें जारी की थी जिसकी पालना करते हुए वीरवार को नूरां सुल्ताना तथा उसके पारिवारिक सदस्यों पिता गुलशन मीर, भाई साहिल मीर, मां रेखा तथा पति आदल खान ने सी.जे.एम अदालत में पेश होकर अपनी जमानतें भरवाईं।
इस मामले की अग्रिम तारीख 17 अप्रैल, 2017 निश्चित कर दी थी लेकिन इससे पहले गायिका ज्योति नूरां के परिवार ने अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं एडीशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत में 10 अप्रैल, 2018 को जमानत का आवेदन किया था। इस मामले में जिला एवं एडीशनल सैशन जज तरसेम मंगला ने गायिका ज्योति नूरां के परिवार की जमानत को मंजूर करते हुए उनको 15 दिनों के अंदर जमानत के लिए अदालत में पेश होने को कहा था जिसके चलते आज चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट विक्रमजीत सिंह की अदालत ने गायिका ज्योति नूरां के परिवार की जमानत का आवेदन मंजूर कर मामले की अगली तारीख 5 जून, 2018 निश्चित कर दी।