Edited By Vatika,Updated: 16 Nov, 2023 08:30 AM

वर्क्स के चीफ इलैक्ट्रीकल इंजीनियर की ओर से यह पटीशन दायर की गई थी।
चंडीगढ़: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने पंजाब पावरकॉम को राहत देते हुए केन्द्र सरकार की ओर से रेल मंत्रालय पटियाला स्थित डीजल लोको मॉडरेनाइजेशन वर्क्स की रिव्यू पटीशन को खारिज कर दिया है। वर्क्स के चीफ इलैक्ट्रीकल इंजीनियर की ओर से यह पटीशन दायर की गई थी।
पटीशन में राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले के विरुद्ध रिव्यू पटीशन को राज्य आयोग ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह पटीशन देरी से दायर की गई है। केंद्र सरकार के आधार पर चीफ इलैक्ट्रीकल इंजीनियर द्वारा इसी के विरुद्ध नैशनल कमीशन के पास रिव्यू पटीशन दायर की गई थी। योग की रजिस्ट्री के अनुसार रजिस्ट्री के मुताबिक, रिव्यू पटीशन 340 दिन की देरी से दाखिल की गई थी हालांकि, याचिकाकत्र्ता ने देरी की माफी के लिए आवेदन दायर किया है।
उसका तर्क था कि उन्हें दिनांक 21.12.2016 के विवादित आदेश की प्रति 09.03.2018 को ही प्राप्त हुई व इसलिए उनका रिव्यू पटीशन 30 दिन में दायर किया गया है। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के अनुुसार राज्य आयोग के आदेश की प्रति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, जिस पर प्रतियों की आपूर्ति की मोहर व विवरण अंकित है। इससे स्पष्ट है कि नि:शुल्क प्रति 27 जनवरी, 2017 को जारी की गई थी। इसलिए रिव्यू पटीशन दाखिल करने में 340 दिन की देरी की गणना करते समय रजिस्ट्री ने प्राप्त आदेश की तारीख 27 जनवरी 2017 को सही ढंग से लिया है।