रिश्ते शर्मसार : साथी के साथ मिल अपनी ही बेटी से मां ने पार की सभी हदें

Edited By Kalash,Updated: 12 Mar, 2024 10:28 AM

mother physically abuse her daughter

एक नाबालिग बच्ची से शारीरिक शोषण के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने प्रताप नगर निवासी परमजीत कौर व दुगरी निवासी गगनदीप सिंह को दोषी पाते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है

लुधियाना : एक नाबालिग बच्ची से शारीरिक शोषण के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने प्रताप नगर निवासी परमजीत कौर व दुगरी निवासी गगनदीप सिंह को दोषी पाते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को करीब 2-2 लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 ने इस संबंध में प्रताप नगर निवासी राजविंदर कौर की शिकायत पर 19 जून 2021 को मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्त्ता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसे पता चला कि उसके घर के साथ वाली गली में परमिंदर कौर नामक एक महिला रहती है, जिसके पति की मौत हो चुकी है।

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परमिंद्र कौर की एक 11 साल की बेटी है जिसे परमिंदर कौर और उसका एक साथी गगनदीप सिंह बुरी तरह मारपीट करते हैं। जब शिकायतकर्त्ता को इस बाबत पता लगा तो वह उनके घर पास पहुंची और जब उसने एक खिड़की से झांक कर देखा तो दोषी गगनदीप सिंह और परमिंद्र कौर उस 11 साल की नाबालिग बच्ची से बुरी तरह मारपीट कर रहे थे और उसे बालों से घसीट कर एक कमरे से दूसरे कमरे ले जा रहे थे।

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शिकायतकर्त्ता ने बच्ची को उनके चंगुल से छुड़ा अस्पताल भिजवाया व इस बाबत सूचना पुलिस को दी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की तो यह भी पता चला कि दोनों ने नाबालिग बच्ची की कुछ अश्लील वीडियो बनाई है और उसे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसे बच्ची से और भी बुरी तरह मारपीट करते थे।

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वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में नाबालिग बच्चियों के शारीरिक शोषण अधिनियम के तहत मामले में धाराओं का इजाफा किया। दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत में दोनों ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत उक्त सजा सुनाई।

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