ब्यास के किनारे रसायनिक पदार्थ फैंकने का मामलाःशराब फैक्टरी रंधावा को 20 लाख जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 09 May, 2019 09:25 AM

liquor factory randhawa fined 20 lakh

तेजाबी रासायनिक पदार्थ ब्यास दरिया के किनारे फैंकने के मामले में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने शराब फैक्टरी रंधावा को 20 लाख रुपए जुर्माना किया है। बोर्ड के एस.डी.ओ. सुखवंत सिंह ने कहा कि अगर मिल प्रबंधक ने जुर्माने की राशि जल्दी ही जमा न करवाई तो...

दसूहा (झावर) : तेजाबी रासायनिक पदार्थ ब्यास दरिया के किनारे फैंकने के मामले में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने शराब फैक्टरी रंधावा को 20 लाख रुपए जुर्माना किया है। बोर्ड के एस.डी.ओ. सुखवंत सिंह ने कहा कि अगर मिल प्रबंधक ने जुर्माने की राशि जल्दी ही जमा न करवाई तो जुर्माना और भी बढ़ सकता है। 

उल्लेखनीय है कि शराब फैक्टरी रंधावा दसूहा द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से लगभग 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इस शराब की फैक्टरी से निकलने वाला तेजाबी पदार्थ इन गांवों के पीने वाले पानी को दूषित कर रहा है, जिस कारण गांव बोदल, बोदल छावनी, वेरछा, रंधावा, भाना, खुन-खुन खुर्द, झिंगडख़ुर्द, कुलार, डफ्फर, काला झिंगड़ इत्यादि गांवों में कैंसर, चमड़ी व काले पीलिए के रोग फैल रहे हैं।

रंधावा में भी घट सकती है भोपाल गैस कांड जैसी घटना
इस संबंधी शराब फैक्टरी रंधावा संघर्ष कमेटी के कन्वीनर दलविंद्र सिंह बोदल, एडवोकेट लखवीर सिंह, पूर्व सरपंच सतपाल सिंह, हरपाल सिंह, गुरसेवक सहोता, जगतार सिंह, स्वर्ण सिंह, अजीत सिंह ने बताया कि शराब फैक्टरी के अंदर मिल प्रबंधकों व मिल मैनेजमैंट द्वारा 8-8 हजार किलोलीटर कुल 16 हजार किलोलीटर के 2 टैंकर स्प्रिटवाश अल्कोहल का तेजाबी पानी स्टोर किया गया है, अगर ये दोनों टैंकर फट जाएं तो भोपाल गैस कांड जैसा एक अन्य कांड रंधावा में भी हो सकता है। इसके तेजाबी रासायनिक पदार्थ से लगभग 100 से अधिक गांव चपेट में आ सकते हैं। इस संबंधी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पटियाला, एक्सियन कार्यालय जालंधर, एस.डी.ओ. कार्यालय होशियारपुर को भी सूचित किया जा चुका है।

शराब फैक्टरी रंधावा को कम से कम 2 करोड़ रुपए  किया जाए जुर्माना : बोदल
शराब फैक्टरी रंधावा संघर्ष कमेटी के कन्वीनर दलविंद्र सिंह बोदल ने कहा कि प्रदूषण बोर्ड को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि शराब फैक्टरी का जहरीला रासायनिक पानी टांडा के निकट अबदुलापुर ब्यास दरिया के किनारे फैंकने के मामले में 2 टैंकर ड्राइवरों के विरुद्ध तो केस दर्ज किया गया परन्तु शराब फैक्टरी के विरुद्ध केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? उन्होंने पंजाब सरकार व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मांग की कि शराब मिल की मैनेजमैंट को कम से कम 2 करोड़ रुपएजुर्माना तथा कानूनी कार्रवाई की जाए।  

क्या कहते हैं शराब फैक्टरी के अधिकारी
इस संबंध में चीनी मिल व शराब फैक्टरी रंधावा के अधिकारी ठाकुर देसराज सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दोनों मिलों में ट्रीटमैंट प्लांट लगाए गए हैं और अब इन मिलों का पानी भी बाहर नहीं जा रहा है। शराब मिल में बायलर भी लगा दिया गया है, जिससे जहरीला पानी मौके पर नष्ट हो जाता है। उन्होंने माना कि स्प्रिटवाश अल्कोहल और जहरीले रसायन के टैंकर यू.पी. सहारनपुर को भेजे थे, जहां खाद बनती है लेकिन ड्राइवरों ने दोनों टैंकरों का जहरीला पानी टांडा निकट फैंक दिया है।   

क्या कहना है पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड  के एस.डी.ओ. का
इस संबंधी पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड  के एस.डी.ओ. सुखवंत सिंह ने कहा कि जहरीले पदार्थ को न ही खुली जगह और न ही पानी में फैंका जा सकता है। जो 2 टैंकर जहरीले रासायनिक पदार्थ से भरे पकड़े गए हैं उनके ड्राइवरोंविरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। 2 टैंकरों से मिले जहरीले रासायनिक पदार्थ की रिपोर्ट पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को  भेज दी गई है।  -

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