Edited By Kalash,Updated: 13 Mar, 2025 01:18 PM

लाइसैंस धारकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं।
फिरोजपुर (परमजीत): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉ. निधि कुमुद बंबाह ने बताया कि पंजाब मानव तस्करी निरोधक अधिनियम 2012 के तहत पंजाब प्रिवेंशन आफ हियूमैन स्मगलिंग रूल्स 2013 द्वारा कंसल्टैंसी/ कोचिंग आफ आईलेट्स /ट्रैवल एजेंसी/टिकटिंग एजेंट/जनरल सेल्स एजैंट के रूप में कार्यरत लाइसैंस धारकों को लाइसैंस की समाप्ति से 02 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में लाइसैंस के नवीनीकरण के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है, लेकिन फर्म सनबीन एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसका लाइसैंस 07.01.2025 तक वैध था। मैसर्स ट्रैवल दुनिया जिसका लाइसैंस 20.11.2024 तक वैध था, मैसर्स मोगा ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज जिसका लाइसैंस 10.12.2024 तक वैध था, मैसर्स पैराडाइज इमिग्रेशन कंसल्टैंसी जिसका लाइसैंस 05.01.2025 तक वैध था। एम/एम सेठी ट्रैवल जिसका लाइसैंस 02.02.2025 तक वैध था और मेसर्स वे अहेड इमिग्रेशन कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड जिसका लाइसेंस 13.05.2024 तक वैध था।
उपरोक्त फर्मों की ओर से लाइसैंस की अवधि समाप्त होने के बावजूद न तो लाइसैंस के नवीनीकरण के लिए इस कार्यालय से कोई अनुरोध किया गया है और न ही लाइसैंस सरेंडर किया गया है। ऐसा करके इन लाइसेंस धारकों ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियम, 2012 (जिसे पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रैगुलेशन एक्ट कहा जाता है) के तहत बनाए गए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियम 2013 की धारा 5(2) का उल्लंघन किया है। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 6(ई) में निहित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन लाइसैंस धारकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इन लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी होने की तिथि से 07 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय के भीतर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर यह समझा जाएगा कि आप टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं तथा लाइसेंस रद्द करने के लिए एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
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