अवैध नियुक्ति पर पंजाब सरकार को लीगल नोटिस

Edited By Anjna,Updated: 02 May, 2018 07:49 AM

legal notice to the punjab government on illegal appointment

अमृतसर नगर निगम के एस.ई. ओ. एंड एम. अनुराग महाजन ने इसी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तिलक राज को एस.ई. पद का अतिरिक्त चार्ज दिए जाने पर पंजाब सरकार के सैक्रेटरी लोकल गवर्नमैंट, डायरैक्टर लोकल गवर्नमैंट और कमिश्नर नगर निगम अमृतसर को उक्त नियुक्ति...

अमृतसर (सोनी): अमृतसर नगर निगम के एस.ई. ओ. एंड एम. अनुराग महाजन ने इसी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तिलक राज को एस.ई. पद का अतिरिक्त चार्ज दिए जाने पर पंजाब सरकार के सैक्रेटरी लोकल गवर्नमैंट, डायरैक्टर लोकल गवर्नमैंट और कमिश्नर नगर निगम अमृतसर को उक्त नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए लीगल नोटिस भेजा है।

सरकार को भेजे गए इस लीगल नोटिस में कहा गया कि चूंकि तिलक राज के पास उक्त नियुक्ति के लिए वांछित बी.ई. सिविल मैकेनिकल या इलैक्ट्रीकल अथवा ए.एम.आई.ई. की डिग्री किसी मान्य यूनीवॢसटी की नहीं है और उनके पास जो डिग्री है वह कोरैस्पांडैंस कोर्स डिस्टैंस एजुकेशन मोड प्रदत्त है और ऐसी डिग्रियों की वैधेता पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्वीकार की हुई हैं। अत: तिलक राज की एस.ई. पद पर अतिरिक्त चार्ज के साथ तैनाती अवैध है।

इसके अलावा एस.ई. पद पर एक समर्थ अधिकारी के होते हुए किसी अन्य कनिष्ठ अधिकारी की अतिरिक्त चार्ज अथवा सी.डी.सी. के साथ वरिष्ठ पद पर नियुक्ति अमान्य है। लीगल नोटिस में चेताया गया है कि अगर सरकार ने उक्त आदेश अविलम्ब वापस न लिए तो इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

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