Edited By swetha,Updated: 04 Apr, 2019 12:44 PM
कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद पूर्व विधायक और अकाली दल के जिला अध्यक्ष मनतार सिंह बराड़ को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
चंडीगढ़ (हांडा): कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद पूर्व विधायक और अकाली दल के जिला अध्यक्ष मनतार सिंह बराड़ को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मनतार सिंह को 2 बार एस.आई.टी. ने नोटिस भेज जांच में शामिल कर पूछताछ की थी। कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। मनतार सिंह ने इससे पहले फरीदकोट कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था।