Edited By swetha,Updated: 06 Mar, 2019 01:29 PM
सैशन कोर्ट में पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।
फरीदकोट: सैशन कोर्ट में पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।
गौरतलब है कि बेअदबी मामलों में कोटकपूरा गोलीकांड में कोटकपूरा के पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ से सिट मैंबर आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह की तरफ से गत दिनों में 2 बार पूछताछ की जा चुकी है क्योंकि कोटकपूरा गोलीकांड मौके बराड़ कोटकपूरा के सत्ताधारी विधायक और संसदीय सचिव थे। पूर्व विधायक की तरफ से अपने बचाव के लिए स्थानीय सैशन कोर्ट में गत दिनों लगाई गई ब्लैंकेट बेल की दर्खास्त पर 5 मार्च को सुनवाई निर्धारित की गई थी। कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रखते हुए सुनवाई 6 मार्च को निर्धारित की थी।