Edited By Kalash,Updated: 18 Jul, 2023 11:45 AM

पंजाब सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। जानकारी के अनुसार पटवारियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने गलत बताया है
पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। जानकारी के अनुसार पटवारियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने गलत बताया है। आपको बता दें कि सी.एम. मान ने पटवारियों की ट्रेनिंग का समय को एक साल करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग के समय से ही पटवारियों को वेतन दिया जाएगा। पंजाब सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटवारी ने याचिका दायर की थी।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 26 मई 2023 से पहले नियुक्त पटवारियों की एक साल की ट्रेनिंग को अवैध करार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका दायर करने वाला पटवारी पहले नियुक्त था, इसलिए उसे नौकरी में वरिष्ठता दी जानी चाहिए।
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