रोपड़ में 50 एकड़ जमीन पर हुए कब्जे हटाने के आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक

Edited By Vaneet,Updated: 19 Aug, 2020 03:21 PM

high court stay on orders to remove possession on 50 acres of land ropar

रोपड़ में स्थित आई.आई.टी. के साथ लगते गांव बड़ा फूल मानपुर व अन्य गांवों की करीब 50 एकड़ जमीन पर हुए कब्जों को हटाने के ज्वाइंट डिवैल्प...

चंडीगढ़(हांडा): रोपड़ में स्थित आई.आई.टी. के साथ लगते गांव बड़ा फूल मानपुर व अन्य गांवों की करीब 50 एकड़ जमीन पर हुए कब्जों को हटाने के ज्वाइंट डिवैल्पमैंट कमिश्नर मोहाली के आदेशों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं, जिससे 15 से अधिक परिवारों को राहत मिली है। सात और किसानों की ओर से याचिका दाखिल होने बाद अब 12 किल्ले की जगह 50 किल्ले जमीन पर एन्क्रोचमैंट होने की बात सामने आई है। 

उक्त जमीन को पंचायत की बताते हुए ज्वाइंट डिवैल्पमैंट कमिश्नर व बी.डी.पी.ओ. ने वहां हुए कब्जे खाली करवाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद वहां पुलिस की मदद से कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन पीड़ितों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई थी। सभी प्रतिवादियों को अब 15 सितम्बर तक जवाब दाखिल करना है। एडवोकेट चरणपाल बागड़ी ने फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की जिसे जस्टिस आर.के. जैन ने स्वीकार कर लिया।

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