मकसूदां ग्रेनेड अटैकःNIA ने कोर्ट में 2 आरोपियों के खिलाफ चालान किया पेश

Edited By swetha,Updated: 07 May, 2019 08:19 AM

grande attack case

जालंधर में मकसूदां पुलिस थाने पर गत वर्ष हुए ग्रेनेड से हमला करने वाले केस में नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी (एन.आई.ए.) ने आर.सी.39/2018/ एन.आई.ए./ डी.एल.आई. केस में 2 आरोपियों के खिलाफ मोहाली स्थित अदालत में सप्लीमैंट्री चालान पेश किया है।

मोहाली (कुलदीप):जालंधर में मकसूदां पुलिस थाने पर गत वर्ष हुए ग्रेनेड से हमला करने वाले केस में नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी (एन.आई.ए.) ने आर.सी.39/2018/ एन.आई.ए./ डी.एल.आई. केस में 2 आरोपियों के खिलाफ मोहाली स्थित अदालत में सप्लीमैंट्री चालान पेश किया है।जानकारी के मुताबिक एजैंसी ने आरोपी फाजिल बशीर पिंचू तथा शाहिद क्यूम के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 120बी,121, 121ए, 122, 307 तथा अनलॉफुल एक्टीविटी प्रीवैंशन एक्ट की धारा 16,18, 20, 23 व एक्सप्लोसिव सबस्टैंसिज एक्ट की धारा 3 के तहत चालान पेश किया है।

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एजैंसी की जांच में सामने आया था कि 14 सितम्बर 2018 को मकसूदां थाने पर हुए हमले के दौरान आरोपियों द्वारा थाने पर 4 ग्रेनेड फैंके गए थे। उस हमले में एक पुलिस कर्मचारी भी घायल हुआ था। पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर-1 जालंधर में उस हमले संबंधी 15 सितम्बर को केस दर्ज किया गया था जिसके बाद यह केस नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी के पास चला गया था। एजैंसी की जांच उपरांत फाजिल बशीर पिंचू निवासी घाट मोहल्ला (अवंतीपुरा) तथा शाहिद क्यूम निवासी कांजीनाग (अवंतीपुरा) को गिरफ्तार किया गया था।

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इस केस के 3 आरोपी राऊफ मोहम्मद मीर, उमर रमजान तथा रासिक अहमद मीर 22 दिसम्बर 2018 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के गांव अरामपोरा (अवंतीपुरा) में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। एजैंसी उक्त हमले में कश्मीरी आतंकी संगठन अंसार-गजवत-उल-हिंद के प्रमुख जाकिर मूसा की भूमिका बारे जांच कर रही है।

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