गर्भवती से करवाई जा रही सरकारी ड्यूटी, पंजाब सरकार को नोटिस जारी

Edited By Vaneet,Updated: 11 Jul, 2020 10:55 AM

government duty being paid to pregnant notice to punjab government

कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस के तहत गर्भवती महिला और 10 वर्ष से छोटे बच्चों की मां से सरकारी ड्यू....

चंडीगढ़(हांडा): कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस के तहत गर्भवती महिला और 10 वर्ष से छोटे बच्चों की मां से सरकारी ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए मांग को सही बताते हुए पंजाब सरकार को आदेश पारित किए थे। आदेश में कहा था कि गर्भवती महिला कर्मियों और 10 वर्ष से छोटे बच्चों वाली माताओं को सरकारी ड्यूटी से छूट दी जाए।

उक्त आदेशों का पालन न होने पर याचिकाकत्र्ता ने पंजाब सरकार के चीफ सैक्रेटरी को अवमानना नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि 9 जुलाई की कैबिनेट मीटिंग में उक्त आदेशों के पालन संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया, जो हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी है। एडवोकेट अरोड़ा ने नोटिस में कहा है कि जल्द कैबिनेट मीटिंग बुलाकर हाईकोर्ट के आदेशों के तहत नोटीफिकेशन जारी नहीं की तो उनके पास अवमानना याचिका दाखिल करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा।

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