हवारा को मिली अदालत से राहत,फायरिंग मामले में आरोप मुक्त

Edited By swetha,Updated: 08 Aug, 2018 09:19 AM

firing case

जिला एवं एडीशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत में बेअंत सिंह हत्याकांड के मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे भाई जगतार सिंह हवारा की थाना बधनी कलां में दर्ज एक मामले संबंधी आज एक बार फिर वीडियो कांफ्रैंसिंग द्वारा पेशी हुई। मामले ने उस समय एक नया...

मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत में बेअंत सिंह हत्याकांड के मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे भाई जगतार सिंह हवारा की थाना बधनी कलां में दर्ज एक मामले संबंधी आज एक बार फिर वीडियो कांफ्रैंसिंग द्वारा पेशी हुई। मामले ने उस समय एक नया मोड़ ले लिया, जब माननीय अदालत ने हवारा को 13 वर्ष पहले लोपों पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल जसवीर सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोप मुक्त किया।

गौरतलब है कि थाना बधनी कलां पुलिस ने 16 फरवरी, 2005 को हवारा व उसके 3 अन्य साथी जोगा सिंह, समीर सिंह व अमरीक सिंह को नामजद किया था। इस मामले में हवारा व उसके 3 साथियों को माननीय अदालत द्वारा 19 फरवरी-2010 को सबूतों के अभाव कारण बरी कर दिया था। माननीय अदालत द्वारा 25 जुलाई को इस मामले की सुनवाई के बाद 7 अगस्त निश्चित की गई थी तथा वीडियो कांफ्रैंसिंग द्वारा की गई सुनवाई के बाद माननीय अदालत ने इस संबंधी अपना फैसला सुनाया है।

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