पंजाब के 9 विधायकों सहित 11 को कैबिनेट रैंक देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

Edited By swetha,Updated: 22 Apr, 2018 09:47 AM

पंजाब के 9 विधायकों समेत 11 मंत्रियों को कैबिनेट रैंक दिए जाने के पंजाब सरकार के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने शनिवार शाम को इन विधायकों की कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब के 9 विधायकों समेत 11 मंत्रियों को कैबिनेट रैंक दिए जाने के पंजाब सरकार के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने शनिवार शाम को इन विधायकों की कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ पर रोक लगाने के लिए केस को फिक्स्ड टुडे करने की मांग की थी हालांकि हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई 23 अप्रैल तय की है।

 

याचिका में 9 विधायकों, 2 राज्य मंत्रियों समेत इनसे पहले कैबिनेट रैंक का दर्जा पा चुके एडवोकेट जनरल अतुल नंदा को यह रैंक दिए जाने पर सवाल खड़ा किया गया है। इन सभी को यह रैंक दिए जाने की कार्रवाई को गैर-कानूनी, असंवैधानिक व तानाशाही बताया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में केंद्र सरकार, कानून मंत्रालय के सचिव, मुख्य चुनाव आयोग, पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री पंजाब, स्पीकर विधानसभा समेत 9 विधायकों और दोनों राज्य मंत्रियों समेत ए.जी. अतुल नंदा को पार्टी बनाया गया है। 

 

याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी विधायकों के अनुचित प्रभाव से सरकारी राजकोष पर बोझ पड़ा है जो पहले ही आॢथक संकट से जूझ रहा है। मांग की गई है कि पंजाब सरकार को आदेश दिए जाएं कि कैबिनेट रैंक पाने वाले इन विधायकों को कोई सुविधाएं न दी जाएं। संविधान में मंत्रियों की 15 प्रतिशत संख्या तय की गई थी। इन गैर-कानूनी नियुक्तियों को लेकर वित्त विभाग द्वारा कोई खर्च न करने की मांग की गई है। इसके अलावा इनकी 21 अप्रैल को होने वाले शपथ समारोह पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मांग रखी गई है कि संविधान के जनादेश की उल्लंघना करने पर विधानसभा स्पीकर को आदेश जारी किए जाएं कि पंजाब सरकार सारे मंत्रालय को अयोग्यता नोटिस जारी करे।

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