Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Dec, 2017 02:14 PM
न्यायिक दंडाधिकारी जसवीर सिंह की अदालत में धारा-326 के मामले के आरोपी पृथ्वी राज, बेटा सुधीर, बेटी कंचन के वकील विवेक गुलबदर उर्फ विक्की, राजिंद्रपाल सिंह बराड़ की दलीलें सुनने के बाद तीनों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। मिली जानकारी के अनुसार...
अबोहर(भारद्वाज): न्यायिक दंडाधिकारी जसवीर सिंह की अदालत में धारा-326 के मामले के आरोपी पृथ्वी राज, बेटा सुधीर, बेटी कंचन के वकील विवेक गुलबदर उर्फ विक्की, राजिंद्रपाल सिंह बराड़ की दलीलें सुनने के बाद तीनों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने कैलेश्वरी देवी पत्नी राजा राम वासी मैहराणा के बयानों के आधार पर 19.06.2009 को भादंसं की धारा 326, 43, 506 व अन्य धाराओं के तहत पृथ्वी राज पुत्र बनवारी लाल, शारदा देवी पत्नी पृथ्वी राज, सुधीर पुत्र पृथ्वी राज, कंचन पुत्री पृथ्वी राज वासी खुब्बन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सदर थाना पुलिस ने इस मामले में पृथ्वी राज को गिरफ्तार किया। इस मामले में शारदा देवी पत्नी पृथ्वी राज ने डी.आई.जी. फिरोजपुर को एक प्रार्थना पत्र लिखकर मामले की जांच करने की गुहार लगाई थी। मामले की जांच हुई तो पुलिस ने इस मुकद्दमे को खारिज कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी जसवीर सिंह की अदालत ने राजा राम पुत्र बनवारी लाल वासी महराणा के वकील अशोक चराया ने अपनी दलीलें पेश कीं।
दूसरी ओर पृथ्वी राज, सुधीर व कंचन के वकील विवेक गुलबदर उर्फ विक्की, राजिंद्रपाल सिंह बराड़ ने अपनी दलीलें पेश कीं। विवेक गुलबदर ने अदालत को बताया कि राजा राम पृथ्वी राज के हिस्से की जमीन धोखाधड़ी से अपने नाम करवा चुका है जिसका केस अदालत में विचाराधीन है। राजा राम ने जो गवाह सुखराम पेश किया था वह बिल्कुल झूठा है। उसके खिलाफ हमने एक मामला दर्ज करवाया था जिसके लिए इसने गवाही दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिता, पुत्र व बेटी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।