जन्म व मृत्यु विभाग में बाहरी एजैंटों की एंट्री पर पाबंदी

Edited By Des raj,Updated: 24 Aug, 2018 12:06 AM

entry of department of birth and death out sider agents banned

सिविल सर्जन कार्यालय में अब एजैंटों के जरिए जन्म तथा मृत्यु के सर्टीफिकेट नहीं मिल पाएंगे। सिविल सर्जन डा. हरदीप सिंह ने बाहरी एजैंटों की कार्यालय में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। अधिकारी ने जन्म तथा मृत्यु विभाग के कर्मचारियों को स्पष्ट किया है कि...

अमृतसर (दलजीत): सिविल सर्जन कार्यालय में अब एजैंटों के जरिए जन्म तथा मृत्यु के सर्टीफिकेट नहीं मिल पाएंगे। सिविल सर्जन डा. हरदीप सिंह ने बाहरी एजैंटों की कार्यालय में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। अधिकारी ने जन्म तथा मृत्यु विभाग के कर्मचारियों को स्पष्ट किया है कि यदि उनके कार्यालय में कोई बाहरी एजैंट पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

सिविल सर्जन डा. हरदीप सिंह घई ने वीरवार को अधिकारियों के साथ डैथ व बर्थ सर्टीफिकेट बनाए जाने वाली ब्रांच का दौरा किया। उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों से उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। यह तो गनीमत थी कि किसी ने भी यह नहीं कहा कि उन्हें किसी एजैंट अथवा दलाल द्वारा यहां पर सर्टीफिकेट बनाने के लिए भेजा गया है।

डा. हरदीप सिंह घई ने साफ कह दिया है कि 7 दिनों के भीतर हर किसी को बर्थ अथवा डैथ सर्टीफिकेट मिल जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी अपील की यदि किसी को बर्थ सर्टीफिकेट लेने में कोई परेशानी आती है तो सीधे तौर पर वह उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल विभाग में किसी तरह की कोई पैंडेंसी नहीं चल रही। केवल उन लोगों के बर्थ सर्टीफिकेट जारी नहीं किए गए जिनके कागजात में किसी तरह के ऑब्जेक्शन दूर करने वाले रहते हैं।

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