Edited By Mohit,Updated: 06 Dec, 2018 01:23 PM
बादलों के नजदीकी दयाल सिंह कोलियांवाली को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हु अगामी जमानत की पटीशन रद्द कर दी है। अदालत ने कोलियांवाली को एक हफ्ते के अंदर-अंदर समर्पन करने का आदेश भी दिया है।
चंडीगढ़: बादलों के नजदीकी दयाल सिंह कोलियांवाली को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हु अगामी जमानत की पटीशन रद्द कर दी है। अदालत ने कोलियांवाली को एक हफ्ते के अंदर-अंदर समर्पन करने का आदेश भी दिया है। इससे पहले कोलियांवाली दो बार पंजाब और हरियाणा कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन अदालत ने उनकी अगामी जमानत को रद्द कर दिया था।
गौरतलब है कि विजीलैंस ने कोलियांवाली पर साल 2007 से 2017 तक अपनी सरकारी चेयरमैनी के पद पर रहते हुए आमदन से अधिक जायदाद बनाने का आरोप लगाए थे। विजीलैंस ने कोलियांवाली पर मोहाली में 30 जून 2018 को आमदन से ज्यादा जायदाद बनाए जाने के दोषों के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
मामला दर्ज होने के बाद कोलियांवाली अंडरग्राउंड हो गए थे पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें 25 जुलाई को अंतिम जमानत दे दी थी। हालांकि वह तीन-चार बार विजीलैंस अधिकारी के पास जांच के लिए हाजिर हो गए थे। इतना ही नहीं इस महीने भी श्री मुक्तसर साहिब स्थित कोलियांवाली के बंद पड़े घर में विजीलैंस ने छापा मारा था।