Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Oct, 2021 07:20 PM
जालंधर केंद्रीय क्षेत्र से कांग्रेसी पार्टी के विधायक राजिंदर कुमार बेरी को रेलवे फाटक दकोहा पर अपने साथियों सहित रेलगाड़ी को रोकने के मामले में चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट अमित कुमार गर्ग की अदालत द्वारा 174 रेलवे एक्ट के अधीन मुजरिम करार देते हुए...
जालंधर (भारद्वाज, जतिंदर) : जालंधर केंद्रीय क्षेत्र से कांग्रेसी पार्टी के विधायक राजिंदर कुमार बेरी को रेलवे फाटक दकोहा पर अपने साथियों सहित रेलगाड़ी को रोकने के मामले में चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट अमित कुमार गर्ग की अदालत द्वारा 174 रेलवे एक्ट के अधीन मुजरिम करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 2000 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1 मास की अतिरिक्त कैद की सजा का हुकम सुनाया गया ।
इस मामले में 2-5-15 को उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रधान प्रताप सिंह बाजवा के आह्वान पर तात्कालीन जिला शहरी कांग्रेस कमेटी जालंधर के प्रधान व वर्तमान विधायक राजिन्द्र बेरी अपने कांग्रेसी पार्टी वर्करों द्वारा उनके नेतृत्व में रोष धरना दिया गया था । इस मामले में थाना आर.पी.एफ. द्वारा राजिंदर कुमार बेरी को नामजद कर अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आर.पी.एफ. द्वारा 174 रेलवे एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया गया था। आज अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने विधायक राजिंदर कुमार बेरी को जमानत पर रिहा कर दिया है। अब जालंधर सेंट्रल के विधायक राजिंदर कुमार बेरी द्वारा चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अमित कुमार गर्ग की अदालत के फैसले के विरूद्ध सैशन कोर्ट में अपील करेंगे।
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