कांग्रेसी नेता का बेटा प्लाट के कब्जे में नामजद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Dec, 2017 02:30 PM

congress leader

कांग्रेसी नेता के बेटे द्वारा बैंक कालोनी स्थित प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश का पता चलते ही प्लाट मालिक ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई व पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को खदेड़कर उन पर मामला दर्ज किया। श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष...

बठिंडा (विजय): कांग्रेसी नेता के बेटे द्वारा बैंक कालोनी स्थित प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश का पता चलते ही प्लाट मालिक ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई व पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को खदेड़कर उन पर मामला दर्ज किया। श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष प्रमोद मित्तल का बैंक कालोनी में 38 नंबर प्लाट है जो उसने 10 वर्ष पहले खरीदा था जिसकी वर्तमान कीमत &5 लाख से अधिक आंकी गई।


प्रमोद मित्तल ने दर्ज करवाई शिकायत में बताया कांग्रेस नेता यशकरण शर्मा का बेटा विनोद शर्मा उर्फ काला अपने साथियों को लेकर उनके प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, अचानक वह ऊधर से गुजरे तो देखा कि कुछ लोग उनके प्लाट की चारदीवारी करने में लगे हुए थे। मित्तल ने जब उनसे कहा कि यह प्लाट उनका है तो वे झगड़ा करते हुए अपना दावा जताने लगे। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो मित्तल ने सभी दस्तावेज वहां प्रस्तुत कर दिए जबकि विनोद शर्मा के पास मात्र 100 गज की बेनामी रजिस्ट्ररी थी जिसके आधार पर वह कब्जे की फिराक में था। प्रमोद मित्तल के साथ सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि लगभग 100 की संख्या में एस.एस.पी. नवीन सिंगला के पास इस मामले को लेकर पहुंचे और उन्हें सचाई बताई।

प्रतिनिधि मंडल में शामिल महावीर दल के अध्यक्ष व पूर्व बार एसो. के अध्यक्ष कांग्रेस नेता राजन गर्ग, केवल कृष्ण अग्रवाल, सी.ए. एसो. के अध्यक्ष मोहित मित्तल, भाजपा के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनील सिंगला, खत्री सभा के प्रतिनिधि जगदीश वर्मा व अन्य शामिल थे। एस.एस.पी. ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और आश्वासन दिया कि वह भू-माफिया पर नकेल कसेंगे और किसी भी कीमत पर अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। उन्होंने तुरंत थाना कोतवाली को मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी। दूसरी ओर कांग्रेसी नेता यशकरण शर्मा ने कहा कि अगर उसके बेटे ने गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम उसने बदनाम किया, कानून उसे जरूर सजा देगा। उनका इस मामले में कोई लेना-देना नहीं। 

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