अवैध कालोनियों का मामला : एक हफ्ते के भीतर ही ठंडे बस्ते में गई ये मुहिम

Edited By Kalash,Updated: 27 Mar, 2024 11:38 AM

campaign to register cases against the owners of illegal colonies

ग्लाडा व पुलिस द्वारा अवैध कालोनियों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज करने की जो मुहिम शुरू की गई थी

लुधियाना (हितेश): ग्लाडा व पुलिस द्वारा अवैध कालोनियों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज करने की जो मुहिम शुरू की गई थी, वो ड्राइव एक हफ्ते के भीतर ही ठंडे बस्ते में चली गई है। इसके संकेत पुलिस द्वारा जारी की गई पिछले दो दिन की क्राइम रिपोर्ट को देखने को मिलते हैं। क्योंकि पहले 4 दिन में 31 मामले दर्ज किए गए और दो दिन में यह आंकड़ा 3 पर सिमटकर रह गया है। इसे लोकसभा चुनावों का साइड इफेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि ग्लाडा के अफसरों द्वारा करीब 6 महीने से 500 अवैध कालोनियों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है। इसे लेकर ग्लाडा के ए सी ए द्वारा मुद्दा उठाने के बाद पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल की घुड़की के बाद थानों में पेंडिंग पड़ी फाइलों पर धड़ाधड़ केस दर्ज होने लगे थे। लेकिन इन केसों से घबराए अवैध कालोनियों के मालिक सत्ताधारी नेताओं की शरण में पहुंच गए हैं और शायद उनके दखल से केस दर्ज होने का आंकड़ा एकाएक डाउन हो गया है।

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अब इन पर दर्ज हुए हैं मामले

- जे.ई. जगदेव सिंह की शिकायत पर गांव मजारा में अवैध कालोनी काटने वाले पलविंद्र सिंह, जसदीप सिंह, संदीप सिंह के खिलाफ साहनेवाल पुलिस ने दर्ज किया केस
- ग्लाडा के जे.ई. वरिंद्र सिंह की शिकायत पर कोहाडा में गरचा कॉलोनी बनाने वाले निर्मल सिंह के खिलाफ कूम कलां पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मामला
- संगोवाल में 2 एकड़ जगह में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर थाना सदर में जे.ई. अमनदीप सिंह पर दर्ज हुआ है केस

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इन नियमों के तहत हो रही है कार्रवाई

अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करने कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कोई भी कालोनी काटने से पहले ग्लाडा से मंजूरी लेना जरूरी है या मार्च 2018 से पहले बनाई गई अवैध कालोनी को रेगुलर किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने अवैध रूप से काटी गई कालोनियों को रेगुलर करने के लिए अप्लाई नही किया या फिर पूरे दस्तावेज व फीस जमा नही करवाई। इसके अलावा कुछ लोगों ने मास्टर प्लान के प्रावधानों के उल्ट लैंड यूज की कालोनियां काट दी या फिर मंजूरशुदा कालोनी के मालिकों द्वारा बकाया फीस नही दी जा रही। इसी तरह मार्च 2018 के बाद मंजूरी लिए बिना नई बन रही अवैध कालोनियों की वजह से रेवेन्यू के नुकसान व नियमों के उल्लंघन होने का आरोप ग्लाडा द्वारा पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट में लगाया गया है।

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