फोन कर लड़की को स्कूल बुला किया गलत काम, मास्टर को मिली ये सजा

Edited By Sunita sarangal,Updated: 26 Sep, 2021 01:47 PM

calling girl to the school the got this punishment

एडिशनल सेशन जज मनजोत कौर की अदालत में मास्टर जगतार सिंह पर नाबालिग लड़की के साथ दुषकर्म के आरोप में पोक्सो एक्ट के अधीन मुकद्दमा चल रहा था।

मानसा (संदीप मित्तल): एडिशनल सेशन जज मनजोत कौर की अदालत में मास्टर जगतार सिंह पर नाबालिग लड़की के साथ दुषकर्म के आरोप में पोक्सो एक्ट के अधीन मुकद्दमा चल रहा था। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी पर कड़ा एक्शन लेते हुए उसे 20 साल की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे एक साल की सजा और काटनी पड़ेगी। 

जानकारी अनुसार पीड़िता के पिता ने 2018 में थाना सरदूलगढ़ पुलिस को बयान दर्ज करवाया थी कि उसकी नाबालिग बेटी को मास्टर जगतार सिंह ने फोन कर स्कूल बुलाया था। उसने कहा था कि पंचायती चुनाव का काम करना है इसलिए बेटी को स्कूल भेज दें। जब लड़की शाम को 5 बजे घर आई तो वह घबराई हुई थी। जब लड़की से घबराहट का कारण पूछा तो उसने कहा कि जगतार सिंह ने गलत हरकतें और छेड़खानी की है। इसके बाद सरदूलगढ़ पुलिस ने लड़की की माता की शिकायत पर उक्त मास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

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