Edited By Updated: 05 Jan, 2017 09:53 AM
पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल, ‘आप’ के पंजाब प्रभारी संजय सिंह तथा दिल्ली डायलॉग कमेटी के चेयरमैन आशीष खेतान के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में ए.सी.जे.एम. रवि इन्द्र कौर की अदालत में सुनवाई...
अमृतसर(महेन्द्र): पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल, ‘आप’ के पंजाब प्रभारी संजय सिंह तथा दिल्ली डायलॉग कमेटी के चेयरमैन आशीष खेतान के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में ए.सी.जे.एम. रवि इन्द्र कौर की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा बुधवार को अवकाश पर थी। वैसे भी केजरीवाल सहित तीनों ‘आप’ नेता खुद तो अदालत में पहुंचे नहीं थे लेकिन उनकी तरफ से हाजिरी से छूट दिए जाने के लिए उनके अनुरोध पत्र जरूर पहुंचे हुए थे। ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा अवकाश पर होने के कारण ड्यूटी न्यायिक जज जगमिन्द्र कौर की अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए अब 1 फरवरी की तारीख निश्चित कर दी है।
गौरतलब है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने तीनों ‘आप’ नेताओं के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि मुक्तसर रैली के दौरान तीनों नेताओं ने अपनी की गई भाषणबाजी में उन पर नशा बिकवाने के गलत आरोप लगाए थे जिस कारण समाज में उनके मान-सम्मान को इतनी ठेस पहुंची है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस मामले में अदालत गत 18 नवम्बर को तीनों ‘आप’ नेताओं के खिलाफ धारा 499 तथा 500 के तहत नोटिस जारी कर चुकी है लेकिन केजरीवाल सहित तीनों ‘आप’ नेताओं ने अपनी तरफ से बुधवार को भेजे अनुरोध पत्र में अदालत से अनुरोध किया था कि पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं जिस कारण चुनावी कार्यक्रमों में पूरी तरह से व्यस्त होने के कारण उनका अदालत में आ पाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने पेशी से छूट देने का अदालत से अनुरोध किया था जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अब मामले पर सुनवाई के लिए 1 फरवरी की तारीख दी है।