Edited By Sonia Goswami,Updated: 25 Apr, 2018 12:07 PM
सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से पगड़ी संबंधित की टिप्पणी पर विवाद दौरान राष्ट्रीय सिख संगत ने कहा कि उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अपील और पटीशन के द्वारा पगड़ी के महत्व संबंधित जानकारी दी जाएगी।
अमृतसरः सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से पगड़ी संबंधित की टिप्पणी पर विवाद दौरान राष्ट्रीय सिख संगत ने कहा कि उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अपील और पटीशन के द्वारा पगड़ी के महत्व संबंधित जानकारी दी जाएगी। संगत ने कहा कि इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के पास पहुंच अपील की है कि इस विषय संबंधित सुप्रीम कोर्ट को तथ्यों से अवगत कराया जाए। यह खुलासा राष्ट्रीय सिख संगत के जनरल सचिव डा. अवतार सिंह शास्त्रीय ने किया है।
उन्होंने जारी बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से पटीशनकर्ता से यह पूछा गया था कि पगड़ी उसके धर्म का हिस्सा है या पगड़ी सिर्फ सिर ढखने के लिए है। उन्होंने कहा कि जज की तरफ से पटीशनकर्ता से यह सवाल पूछा गया था, क्योंकि पटीशनकर्ता की तरफ से दायर पटीशन में अपनी दलील संबंधित ठोस सबूत भी पेश करने होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटीशनकर्ता को यह भी कहा गया था कि यदि वह जानकारी मुहैया करने में असमर्थ है तो सिख विद्वानों की मदद के लिए जा सकती है इसलिए जोश और गुस्सा में आ कर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने की जगह पगड़ी के महत्व संबंधित जानकारी मुहैया करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पगड़ी सिख धर्म का अटूट अंग है। उन्होंने कहा कि पगड़ी सिर्फ सिर ढकने के लिए ही नहीं, बल्कि सिखी पहनावे का अटूट अंग है। ईरान, इंग्लैंड, अमरीका और अन्य कई देशों में सिखों ने कानूनी लड़ाई जीत कर पगड़ी का अधिकार प्राप्त किया है।