Edited By Vatika,Updated: 30 May, 2020 10:38 AM
सुप्रीमकोर्ट द्वारा कोरोना वायरस से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने के बदले कोई भी किराया वसूल न करने तथा उन्हें जाते
जालंधर (धवन): सुप्रीमकोर्ट द्वारा कोरोना वायरस से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने के बदले कोई भी किराया वसूल न करने तथा उन्हें जाते हुए भोजन उपल्बध करवाने के दिए गए निर्देशों का स्वागत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही सुप्रीमकोर्ट द्वारा लिए गए आदेशों पर अमल किया हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों ही सभी डिप्टी कमिश्नरों व एस.एस.पीज. को निर्देश दिए थे कि कोई भी प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य को पैदल जाने के लिए विवश न हो। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट करते कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार पहले ही इन सभी बातों को लागू कर चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कोरोना वायरस को लेकर अब तक 1946 लोग स्वस्थ हो चुके है तथा 172 लोगों का इलाज चल भी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अब अमृतसर, जालंधर, लुधियाना तथा पठानकोट में कोरोना को लेकर स्थिति को नियंत्रित करने की तरफ अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि इन शहरों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।