Edited By Kalash,Updated: 24 Apr, 2024 01:26 PM
माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा कमीशन द्वारा पंजाब राज्य में सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल बसों की चैकिंग की जा रही है
लुधियाना : माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा कमीशन द्वारा पंजाब राज्य में सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल बसों की चैकिंग की जा रही है।
जिला बाल सुरक्षा अधिकारी, लुधियाना रश्मि ने बताया कि कल चेकिंग के दौरान दो अलग-अलग स्कूलों की 32 बसों की चैकिंग की गई और 12 बसों के चालान काटे गए। इसी तरह आज भी 3 अलग-अलग स्कूलों की 86 बसों की चैकिंग की गई और चैकिंग के दौरान सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी की शर्तों को पूरा न करने वाले विभिन्न स्कूली वाहनों के 20 चालान भी काटे गए हैं। इसके अलावा सड़क पर जा रही अलग-अलग स्कूलों की बसों की भी जांच की गई।
इस दौरान पुलिस विभाग की टीम द्वारा स्कूल वाहनों के चालकों को स्पष्ट किया गया कि सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और बसों के चालान काटे जाएंगे। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी, लुधियाना रश्मि ने कहा कि आने वाले समय में स्कूली वाहनों की अचनचेत चेकिंग जारी रहेगी। इस मौके पर सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आर.टी.ए.) लुधियाना रणदीप सिंह हीर, शिक्षा विभाग से हरमिंदर सिंह और पुलिस विभाग के सदस्य शामिल थे।
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