Edited By Updated: 23 Feb, 2017 12:19 PM
माननीय जज जगविंद्र सिंह ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास की अदालत ने थाना बाजाखाना की पुलिस द्वारा चोरी के एक मामले में पकड़े गए सतकार सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह व मनप्रीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह को जुर्म साबित न होने पर बरी करने का हुक्म दिया है।
फरीदकोट (जगदीश): माननीय जज जगविंद्र सिंह ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास की अदालत ने थाना बाजाखाना की पुलिस द्वारा चोरी के एक मामले में पकड़े गए सतकार सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह व मनप्रीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह को जुर्म साबित न होने पर बरी करने का हुक्म दिया है। एडवोकेट मनदीप चानना से मिली जानकारी के अनुसार थाना बाजाखाना की पुलिस ने 25 फरवरी 2013 को परगट सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह वासी पंजग्राईं कलां के बयान के आधार पर सतकार सिंह व मनप्रीत कौर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था।
बयानकर्ता के अनुसार उसका लड़का सतकार सिंह घर में पड़े हुए आभूषण व नकदी मनप्रीत कौर की साजिश से चोरी करके ले गया क्योंकि मनप्रीत कौर शिकायतकर्ता की जमीन पर कब्जा करने की खातिर व उसके लड़के को विवाह के जाल में फंसाना चाहती है। सफाईकर्ता के वकील मनदीप चानना ने माननीय अदालत में यह सिद्ध कर दिया कि इन पर नाजायज केस दर्ज किया गया है। अदालत ने सतकार सिंह व मनप्रीत कौर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने पर इन्हें बरी कर दिया है।