नशीला पाऊडर के मामले में 10 वर्ष की कैद

Edited By Updated: 01 Mar, 2017 09:07 AM

10 years imprisonment in the case of intoxicating powder

120 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अवतार सिंह की अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अमृतसर (महेन्द्र): 120 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अवतार सिंह की अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद होगी। मामले अनुसार पुलिस चौकी सुल्तानविंड के प्रभारी ए.एस.आई. मदन सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ 20 अक्तूबर 2014 को वाहनों की चैकिंग करने के लिए यादविन्द्र पब्लिक स्कूल के समीप नाका लगाए हुए थे।

इस दौरान एक युवक सामने की तरफ से आता दिखाई दिया। जो पुलिस पार्टी को देख पीछे की तरफ मुडऩे लगा। इसे संदेह के आधार पर उस समय काबू किया, जब वह हाथ में पकड़ा लिफाफा फैंकने लगा था। उस लिफाफे में से पुलिस ने 120 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद करने का दावा करते हुए आरोपी की पहचान वार्ड नंबर 6, पंडोरा निवासी हरिया सिंह उर्फ हरिया पुत्र कर्म सिंह के तौर पर की थी। जिसके खिलाफ थाना सुल्तानविंड की पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 22-61-85 के तहत मुकद्दमा नंबर 260/2014 दर्ज किया था। 

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