Edited By Kalash,Updated: 22 Feb, 2024 05:39 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने 5 महीने पहले 5 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने वाले थाना बधनीं कलां पुलिस की ओर से नामजद किए गए 65 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी करार दिया है
मोगा (संदीप शर्मा): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने 5 महीने पहले 5 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने वाले थाना बधनीं कलां पुलिस की ओर से नामजद किए गए 65 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी करार दिया है। माननीय अदालत ने दोषी को 5 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है। माननीय अदालत के आदेश अनुसार जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार थाना बधनीं कलां पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत की थी कि 65 वर्षीय बीर सिंह पुत्र निरंजन सिंह निवासी काऊके कलां (जगराओं) उनके पड़ोसी का रिश्तेदार था और उक्त पड़ोसी के घर में ही शादी का समागम होने के कारण उसमें शामिल होने के लिए आया था और उनके घर में आराम करने के लिए कुछ देर के लिए आया था।
इसी बीच जब उसकी 5 वर्षीय बच्ची जिस कमरे में बीर सिंह आराम कर रहा था उस कमरे में चली गई और काफी देर वापस न आई, जब उसने उस कमरे में जाकर देखा तो बीर सिंह उनकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, जिस पर उसने शोर मचाया और वीर सिंह मौके से खिसक गया, जिसकी सूचना थाना बधनीं कलां पुलिस को दी गई पुलिस की ओर से पीड़ित बच्ची की मां के बयानों के आधार पर 12 सितम्बर 2023 को पोक्सो एक्ट प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्शुअल ऑफैंस 2012 के अधीन उक्त दोषी पर मामला दर्ज किया था। इस मामले में माननीय अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया है।
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