Edited By Anjna,Updated: 15 May, 2018 12:09 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने हैरोइन तस्करी के आरोपों में घिरी एक महिला को दोषी करार देते हुए उसको 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में उसको 2 साल की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है।
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने हैरोइन तस्करी के आरोपों में घिरी एक महिला को दोषी करार देते हुए उसको 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में उसको 2 साल की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है।
इस मामले में थाना बाघापुराना पुलिस ने 4 अप्रैल, 2015 को गुप्त सूचना के आधार पर बाघापुराना की मुदकी रोड पर स्थित बाबा फरीद नगर में रहने वाली रजनी बाला पत्नी महेन्द्रपाल के घर से छापेमारी दौरान उससे 225 ग्राम हैरोइन बरामद की थी, जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत बनती विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।