सरकारी आदेशों के खिलाफ अदालत की शरण में पहुंचे स्कूल बस आप्रेटर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Mar, 2018 12:49 PM

school bus operator

स्कूल बसों पर दिन-ब-दिन बढ़ाए जा रहे खर्चों व उन पर थोपे जा रहे नियमों के खिलाफ लामंबद हुए स्कूल बस आप्रेटर वैल्फेयर एसोसिएशन ने सरकारी फैसलों के खिलाफ अदालत की शरण ली है। इसकी जानकारी आज मल्हार रोड पर हुई आप्रेटरों की बैठक में दी गई।

लुधियाना(सुरिन्द्र): स्कूल बसों पर दिन-ब-दिन बढ़ाए जा रहे खर्चों व उन पर थोपे जा रहे नियमों के खिलाफ लामंबद हुए स्कूल बस आप्रेटर वैल्फेयर एसोसिएशन ने सरकारी फैसलों के खिलाफ अदालत की शरण ली है। इसकी जानकारी आज मल्हार रोड पर हुई आप्रेटरों की बैठक में दी गई। बैठक में रोपड़, मोहाली, होशियारपुर, अमृतसर, जालंधर, फतेहगढ साहिब, राजपुरा, लुधियाना सहित पूरे राज्य से स्कूल बस आप्रेटरों ने भाग लिया जिसकी अध्यक्षता इन्द्रजीत सिंह रिक्की ने की। रिक्की ने कहा कि स्कूल बस को चलाना एक मजदूरी जैसा कार्य है लेकिन फिर भी सरकारों द्वारा उनके धंधे पर रोजाना टैक्स व खर्चा को बढ़ाया जा रहा है, जिसका उनकी संस्था विरोध करती है।  बैठक में आप्रेटरों ने रोजाना पेश आने वाली समस्याओं पर विचार चर्चा भी की। 

ये हैं मुख्य मांगे
-स्कूल बसों में लेडिज कंडक्टर की शर्त खत्म की जाए।
-बढ़ाई जा रही इंश्योरैंस की दर को रोका जाए।
-स्कूल बसों पर अन्य राज्यों की भांति टैक्स कम किया जाए।
-कर्मिश्यल ड्राइविंग लाइसैंस के लिए आठवीं व दसवीं के स्कूल सर्टीफिकेट की शर्त को खत्म किया जाए।
-फिटनैस सर्टीफिकेट में देरी होने पर बढाए गए जुर्माने को वापिस लिया जाए। 
-स्कूल बसों की फिटनैस की मियाद 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की जानी चाहिए।
-लाइसैंस रिन्यू करवाने के लिए मुक्तसर साहिब से लेकर आने वाले ट्रेनिंग सर्टीफिकेट की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। 
-सात सीटर टाटा मैजिक और बारह सीटर ट्रैव्लर को पासिंग व परमिट की आज्ञा प्रदान की जाए। 

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