Edited By Kamini,Updated: 01 Apr, 2024 12:22 PM
पंजाब सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी की जो माफी दी गई थी, उसकी डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो गई।
लुधियाना (हितेश) : पंजाब सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी की जो माफी दी गई थी, उसकी डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो गई। इससे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जुटाने के लिए नगर निगम द्वारा छुट्टियों के दौरान भी ऑफिस खुले रखे गए जहां रविवार को भी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों की भीड़ देखने को मिली। इसके चलते प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन 137 करोड़ पर पहुंच गई है।
हालांकि इस संबंध में तस्वीर 2 अप्रैल को साफ होगी, क्योंकि मैनुअल तरीके से जारी की गई रसीदों की ऑनलाइन रिकॉर्ड में पोस्टिंग का काम अभी बाकी है। अब 1 अप्रैल से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 18 फीसदी ब्याज व 20 फीसदी पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा गलत तरीके से रिटर्न दाखिल करने के मामले में 100 फीसदी जुर्माना लगाने का नियम भी फिर से लागू हो गया है।
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