Edited By Vatika,Updated: 05 Sep, 2022 03:46 PM

हालांकि बिंद्रा अभी भी पुलिस गिरफ्तर से बाहर है।
लुधियाना (राज): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने MTP एस.एस. बिंद्रा, उनके बेटे पुनीत बिंद्रा और भतीजे गुरकीरत बिंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, लुधियाना के साउथ सिटी स्थित एक होटल में कारोबारियों के साथ MTP एस.एस. बिंद्रा का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर इरादा-ए- कत्ल का केस दर्ज किया था। हालांकि बिंद्रा अभी भी पुलिस गिरफ्तर से बाहर है।
सोमवार को अदालत ने बिद्रा द्वारा लगाई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि यह घटना 28 जुलाई रात की है, जहां होटल में पार्टी के दौरान हुई मारपीट के मामले में लुधियाना के थाना सराभा नगर की पुलिस ने बिंद्रा समेत अन्य पर हत्या की कोशिश व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। वहीं बिंद्रा ने सफाई देते हुए कहा था कि इस झगड़े में उनका कोई हाथ नहीं था और वे बेकसूर हैं।