Edited By Vatika,Updated: 09 Apr, 2020 09:08 AM
पंजाब सरकार ने अपने आदेश 7 अप्रैल में पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटिड (पावरकॉम) के चेयरमैन को सभी प्रकार के उपभोक्ताओंं जिनमें औद्योगिक,
खन्ना (शाही): पंजाब सरकार ने अपने आदेश 7 अप्रैल में पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटिड (पावरकॉम) के चेयरमैन को सभी प्रकार के उपभोक्ताओंं जिनमें औद्योगिक, कमर्शियल व घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं, को बिजली भुगतान में भारी छूट देने का ऐलान किया है। वहां इसी आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उपभोक्ता के परिसर में जाकर मीटर रीडिंग न ली जाए बल्कि उन्हें इंटरनैट के माध्यम से विभाग की वैबसाइट, एस.एम.एस. ई-मेल आदि से औसतन रकम के बिल की डिटेल भेज दी जाए।
इन आदेशों में पूरा उद्योग सकते में आ गया है कि एक तरफ उद्योग व कमर्शियल संस्थान बंद पड़े हैं और उनके संस्थानों की बिजली की खपत न के बराबर है लेकिन उन्हें जब पिछले दिनों के यूनिट खपत के आधार पर औसतन बिल भेजे जाएंगे तो बिना बिजली की खपत के उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ेगी।इस बाबत आल इंडिया स्टील री रोलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रधान हरमेश जैन ने पावरकॉम के चीफ इंजीनियर, डायरैक्टर कमर्शियल से संपर्क कर उन्हें बिना बिजली खपत किए औसत के आधार पर भारी भरकम रकम के बिल न भेजे जाने को कहा है। इस बाबत जैन ने बताया कि उनके संपर्क करने पर पावरकॉम के आफिसरों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। पावरकॉम का एक अधिकारी आकर अगर मीटर रीङ्क्षडग ले लेता है तो उसकी बिना संकोच इजाजत दी जा सकती है।
क्योंकि सभी उद्यागों के मीटर फैक्टरियों के मेन गेट पर ही लगे होते हैं जिससे मीटर रीडर को उद्योगों के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं होगी। उधर, स्माल स्केल स्टील री रोलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि जहां वह एक ओर पंजाब सरकार के उद्योगों को फिक्स चार्जेज से पूर्ण छूट, बिजली भुगतान पर 1 प्रतिशत की छूट और बिजली बिलों के भुगतान पर 15 अप्रैल तक रोक का स्वागत करते हैं, वहां दूसरी ओर मांग करते हैं कि बिना बिजली खपत के औसत के आधार पर आगे बिल भेजने का फैसला बिना सोचे समझे लिया गया लगता है।