Edited By swetha,Updated: 16 Jun, 2019 11:45 AM
कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद किए गए पंजाब पुलिस के आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल और पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत सिंह शर्मा के खिलाफ चालान पेश होने के बाद ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट एकता उप्पल की अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था।
फरीदकोट(जगदीश): कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद किए गए पंजाब पुलिस के आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल और पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत सिंह शर्मा के खिलाफ चालान पेश होने के बाद ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट एकता उप्पल की अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था।
अदालत के आदेशों मुताबिक आई.जी. उमरानंगल और पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत सिंह शर्मा की पेशी होनी थी जिस कारण आई.जी. उमरानंगल अदालत में पेश हुए, परन्तु पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा अदालत में पेश नहीं हुए क्योंकि उनकी सेहत खराब होने के कारण गुरसाहिब एडवोकेट की तरफ से एक दख्र्वास्त देकर अदालत से निजी पेशी की छूट मांगी गई। इस पर अदालत की तरफ से पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा की आज के लिए हाजिरी माफी की छूट करके इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई तक टाल दी है।