बहबल कोटकपूरा गोलीकांड, इस दिन तक मामले की सुनवाई मुलतवी

Edited By Urmila,Updated: 21 Apr, 2024 02:58 PM

behbal kotkapura shooting hearing of the case postponed till this day

बहबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड से सम्बंधित केसों की सुनवाई स्थानीय एडीशनल व सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में हुई।

फरीदकोट : बहबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड से सम्बंधित केसों की सुनवाई स्थानीय एडीशनल व सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्य उप मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डी.जी.पी सुमेध सैनी, पूर्व आई.जी परमराज सिंह उमरानंगल, अमर सिंह चाहल, सुखमंदर सिंह मान, पंकज बांसल, पूर्व एस.एस.पी चरनजीत सिंह शर्मा, बिक्रमजीत सिंह, तत्काली एस.एच.ओ अमरजीत सिंह कुलार, सुहेल सिंह बराड़ व अन्य नामजद अदालत में वीडियो कान्फ्रैंसिंग के द्वारा पेश हुए। 

पुलिस अधिकारी बिक्रमजीत सिंह की ओर से चलते केस को बंद करने के लिए माननीय अदालत में अर्जी देकर बेनती की थी कि यह केस बंद होना चाहिए, जिस पर अदालत ने इस अर्जी का नोटिस सिट को देकर कहा था कि 20 अप्रैल को इसका जवाब अदालत में दिया जाए, आज अदालत में सिट की ओर से अर्जी का जवाब पेश किया गया। जानकारी के अनुसार बिक्रमजीत सिंह ने अपने वकील मनीश बजाज के द्वारा एक अर्जी देकर का कि सिट की ओर से माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से हुक्म 9 अप्रैल 2021 व 4 जुलाई 2022 के हुक्मों की पालना नहीं की गई जिसके कारण यह केस इस वक्त बंद होना चाहिए जिसकी माननीय अदालत ने इसकी अगली कार्रवाई 30 अप्रैल के लिए अगले हुक्म हेतु मुलतवी कर दी। उस दिन पुलिस अधिकारियों की ओर से दी अर्जियों पर बहस होगी।

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