Edited By swetha,Updated: 20 Apr, 2019 09:05 AM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मैडम एकता उप्पल की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में मुलजिम को आरोपी करार देते हुए 2 साल की सजा व 500 रुपए जुर्माना किया है। यदि जुर्माना जमा न करवाया तो उसे 30 दिन अतिरिक्त जेल में रहने का आदेश दिया है।
फरीदकोट(जगदीश): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मैडम एकता उप्पल की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में मुलजिम को आरोपी करार देते हुए 2 साल की सजा व 500 रुपए जुर्माना किया है। यदि जुर्माना जमा न करवाया तो उसे 30 दिन अतिरिक्त जेल में रहने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोटकपूरा के ए.एस.आई. जगदीश सिंह की शिकायत पर थाना सिटी कोटकपूरा में ट्रक कैंटर के चालक केवल किशन पुत्र खुशी राम निवासी अहमदपुर थाना बुढलाडा जिला मानसा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस पर माननीय अदालत ने मुद्दई की तरफ से पुख्ता सबूत पेश करने पर केवल किशन को आरोपी करार देते हुए सजा व जुर्माना करने का आदेश दिया है।