Edited By swetha,Updated: 21 Oct, 2018 09:24 AM
स्थानीय एडीशनल सैशन जज राजेश कुमार की अदालत ने एन.डी.पी.एस. एक्ट केस का फैसला सुनाते हुए गांव ब्राह्मणवाला के एक व्यक्ति को जुर्म साबित न होने पर बरी करने का हुक्म दिया है।
फरीदकोट(स.ह.): स्थानीय एडीशनल सैशन जज राजेश कुमार की अदालत ने एन.डी.पी.एस. एक्ट केस का फैसला सुनाते हुए गांव ब्राह्मणवाला के एक व्यक्ति को जुर्म साबित न होने पर बरी करने का हुक्म दिया है।
जानकारी के अनुसार 27 मई, 2012 को थाना सिटी कोटकपूरा की पुलिस ने गश्त व चैकिंग दौरान सुरजीत सिंह पुत्र जोरा सिंह निवासी ब्राह्मणवाला को शक के आधार पर काबू कर उसकी तलाशी ली तो उससे 1500 नशीलीे गोलियां बरामद करने का दावा किया था। उसको गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया गया, जिस पर एडीशनल सैशन जज ने सफाईकत्र्ता के वकील उमा शंकर शर्मा की दलीलों को मानते हुए सबूतों की कमी के आधार पर उक्त व्यक्ति को बरी कर दिया।