चैक बाऊंस मामले में कैद व जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Jul, 2018 03:40 PM

cheque bounce case

जे.एम.आई.सी. एच.एस. सिंधिया की अदालत ने चैक बाऊंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार लवकेश गुप्ता से चरनजीत सिंह ने 6 मई 2016 को पोल्ट्री फीड खरीदी थी।

श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा): जे.एम.आई.सी. एच.एस. सिंधिया की अदालत ने चैक बाऊंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार लवकेश गुप्ता से चरनजीत सिंह ने 6 मई 2016 को पोल्ट्री फीड खरीदी थी। 

इसके एवज में उसने लवकेश गुप्ता को 16 नवम्बर 2016 दिनांक का 3 लाख 11 हजार रुपए का चैक दिया था। निर्धारित समय बीतने जाने के बाद लवकेश ने जब चरनजीत सिंह द्वारा उसे दिया गया चैक बैंक में कैश होने के लिए लगाया तो बैंक खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। लवकेश गुप्ता ने चरनजीत सिंह से इस बारे में बात की लेकिन वह उसे पैसे देने में आनाकानी करने लगा। आखिर तंग आकर लवकेश ने एडवोकेट विक्की गिरधर के माध्यम से 1 मार्च 2017 को अदालत में याचिका दायर कर दी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए विक्की गिरधर की दलीलों से सहमत होते हुए चरनजीत सिंह को एक वर्ष की कैद तथा 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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