Edited By Paras Sanotra,Updated: 09 Jun, 2023 08:17 PM

अपने बेटे की 13 वर्षीय प्रेमिका को नारी निकेतन से अपने घर लाने के लिए लड़के की मां ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई है।
चंडीगढ़: अपने बेटे की 13 वर्षीय प्रेमिका को नारी निकेतन से अपने घर लाने के लिए लड़के की मां ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार और लड़की के परिवार वालों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और साथ ही स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।
करनाल की रहने वाली महिला ने याचिका दायर कर बताया कि उसका बेटा 19 साल का है और वह एक लड़की से प्यार करता है और लड़की अभी नाबालिग है। लड़की उसके बेटे से शादी करना चाहती है लेकिन उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं और उसकी शादी दूसरी जगह करना चाहते हैं। उसने कोर्ट को बताया कि लड़की उसके बेटे के साथ ही रहना चाहती है। ऐसे में वह अपने घर से भाग कर उनके घर आ गई। इसी को लेकर नाबालिग लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत पर पुलिस ने युवती को मेजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। वहां भी नाबालिग ने बयान में कहा कि वह उस लड़के के साथ रहना चाहती है लेकिन मेजिस्ट्रेट ने बात नहीं सुनी और उसे पानीपत निकेतन भेज दिया। याचिकाकर्ता महिला अपने बेटे की प्रेमिका से मिलने नारी निकेतन गई और वहां के प्रबंधकों से उसे अपने साथ भेजने की विनती की लेकिन प्रबंधकों ने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश के लड़की को कहीं नहीं भेजा जाएगा।
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