मंदबुद्धि बच्चे से मारपीट का बाल अधिकार आयोग पंजाब ने लिया नोटिस

Edited By swetha,Updated: 16 May, 2019 10:49 AM

child assault case

गांव धौला के  एक मंदबुद्धि बच्चे की मारपीट के मामले में पंजाब बाल अधिकार आयोग ने सख्त नोटिस लेते हुए डी.एस.पी. तपा व थाना मुखी रूड़ेकेकलां को तलब किया है।

बरनाला(ब्यूरो): गांव धौला के  एक मंदबुद्धि बच्चे की मारपीट के मामले में पंजाब बाल अधिकार आयोग ने सख्त नोटिस लेते हुए डी.एस.पी. तपा व थाना मुखी रूड़ेकेकलां को तलब किया है। 

जानकारी के अनुसार पिछले दिन गांव धौला की अनाज मंडी में एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग व मंदबुद्धि बच्चे की मारपीट संबंधी सोशल मीडिया पर 14 मिनट की वीडियो वायरल हुई थी। जिस वीडियो संबंधी जिला पुलिस मुखी बरनाला को लिखे पत्र से पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग पंजाब ने लिखा है कि गांव धौला के बच्चे की मारपीट करने संबंधी वीडियो आयोग के डिप्टी डायरैक्टर को प्राप्त हुई थी जिस संबंधी जिला बाल सुरक्षा अफसर बरनाला को कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए कहा गया था। 

बाल सुरक्षा अफसर ने बताया कि थाना मुखी रूड़ेकेकलां द्वारा इस संबंधी 107/151 अधीन कार्रवाई की है जबकि इस मामले संबंधी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटैक्शन एक्ट 2015 अधीन कार्रवाई की जानी बनती थी। 16 मई को सुबह 11 बजे डी.एस.पी. तपा व थाना मुखी रूड़ेकेकलां को रिपोर्ट सहित हाजिर होने के लिए पाबंद किया जाए। 

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